UP Police Recruitment: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर योगी सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने का निर्देश दिया है.
UP Police Recruitment News: यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने के निर्देश दिये हैं.
एबीपी न्यूज़ ने युवाओं की इस मांग की खबर को प्रमुखता से दिखाया था. जिसका बड़ा उसर हुआ है. इस फैसले पर ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद किया और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया है. आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती होनी है.
युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इसी क्रम में @Uppolice में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 26, 2023
सिपाही के 60,244 पदों को होनी है भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी ने यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों को भर्ती करने के निर्देश दिये थे. इसी क्रम में, शनिवार को बोर्ड की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था. इसमें अनारक्षित के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं.
प्रक्रिया 27 दिसंबर से होगी शुरू
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो 16 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी. वहीं, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है. इसमें कहा गया था कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
आयु सीमा में मिली छूट
वहीं, अधिकतम आयु के तौर पर उम्मीदवार ने 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले एवं 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए. जिसमें अब बदलाव करते हुए तीन साल की छूट दी गई है.