यह खबर प्रयागराज से निकल कर सामने आ रही है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम मनीष कुमार शर्मा को 4 सप्ताह में आदेश का अनुपालन करने या 5 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने चंद्रमणि की अवमानना पर दिया है
क्या है पूरा प्रकरण आइए जानते हैं
आपको बता दें कि याची की ओर से अधिवक्ता आर्यन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने कोर्ट में बताया कि याची पिछले 29 साल से इलेक्ट्रीशियन के रूप में तय वेतन पर कार्यरत है वहीं पर 20 साल से कार्यरत जनरेटर ऑपरेटर राम अजोर को नियुक्त कर दिया गया और याची को यह कहते हुए नियमित करने से इनकार कर दिया गया है कि वह प्रायोजित प्रोजेक्ट में कार्यरत है |
सेवा नियमावली के अंतर्गत वह नियमित होने का हकदार नहीं है कोर्ट ने जिलाधिकारी के यात्री को नियमित करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका की गई है
कोर्ट ने डीएम से मांगी अनुपालन रिपोर्ट
आपको बता दें कि कोर्ट ने डीएम से अनुपालन रिपोर्ट मांगी तो फिर से उसी आधार पर इनकार कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने कहा एक बार आदेश रद्द करने पर दोबारा उसी आदेश को भेजना अनुपालन करना नहीं है कोर्ट ने डीएम को पालन करने के लिए 4 सप्ताह दिए हैं यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो 5 जनवरी को डीएम को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
Source – Livehindustan